नया टैक्स रिजीम vs पुराना टैक्स रिजीम: क्या आपके लिए बेहतर है?

भारत सरकार ने 2020 में एक वैकल्पिक कर व्यवस्था, “नया टैक्स रिजीम” (New Tax Regime) पेश की थी। यह विकल्प करदाताओं को अपने करों की गणना करने के लिए दो अलग-अलग तरीकों में से एक चुनने की सुविधा देता है।

यह निर्णय लेना कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है! एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसमें कई कारकों पर विचार करना होता है, जैसे कि आपकी आय, निवेश और कर कटौती !

इस लेख में, हम नया टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के बीच प्रमुख अंतरों को समझने में आपकी मदद करेंगे, ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें !

1. टैक्स स्लैब: (Tax Slabs)

आय सीमा (₹)नया टैक्स रिजीमपुराना टैक्स रिजीम
0 – 3 लाखशून्यशून्य
3 – 6 लाख5%20%
6 – 9 लाख10%20%
9 – 12 लाख15%30%
12 – 15 लाख20%30%
15 – 20 लाख25%30%
20 – 25 लाख30%30%
25 – 30 लाख35%30%
30 लाख से अधिक40%30%
Table Format Explain

2. नया टैक्स रिजीम कर कटौती: (Tax Deductions)

नए टैक्स रिजीम में, कुछ कर कटौतियों को समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि HRA, शिक्षा ऋण पर ब्याज, और चिकित्सा बीमा।

पुराने टैक्स रिजीम में, इन सभी कटौतियों का लाभ उठाया जा सकता है।

3. मानक कटौती: (Standard Deduction)

नए टैक्स रिजीम में, ₹50,000 की मानक कटौती दी जाती है।

पुराने टैक्स रिजीम में, आप अपनी आय के आधार पर विभिन्न प्रकार की कटौतियों का दावा कर सकते हैं।

4. स्वास्थ्य बीमा: (Health Insurance)

नए टैक्स रिजीम में, आप ₹25,000 तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

पुराने टैक्स रिजीम में, आप ₹50,000 तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

5. शिक्षा ऋण: (Education Loan)

नए टैक्स रिजीम में, आप शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं।

पुराने टैक्स रिजीम में, आप ₹80,000 तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

6. दान: (Donations)

नए टैक्स रिजीम में, आप दान पर 50% का अतिरिक्त कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

पुराने टैक्स रिजीम में, आप दान पर 100% कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

7. LTCG: (LTCG)

नए टैक्स रिजीम में, ₹1 लाख से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 30% कर लगाया जाता है।

पुराने टैक्स रिजीम में, LTCG कर-मुक्त था, यदि आप LTCG इंडेक्सेशन का लाभ उठाते थे।

लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है?

यह जानने के लिए, आपको दोनों टैक्स रिजीम में क्या अंतर है, यह समझना होगा:

टैक्स दरें (Tax Rates):

  • नया टैक्स रिजीम:
    • 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
    • 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स।
    • 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स।
    • 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% + अतिरिक्त टैक्स।
  • पुराना टैक्स रिजीम:
    • विभिन्न आय स्लैब के लिए अलग-अलग टैक्स दरें।
    • टैक्स छूट और कटौती के लिए कई विकल्प।

टैक्स छूट और कटौती (Tax Exemptions and Deductions):

  • नया टैक्स रिजीम:
    • केवल मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ मिलता है।
    • अन्य टैक्स छूट और कटौती नहीं मिलती हैं।
  • पुराना टैक्स रिजीम:
    • विभिन्न प्रकार की टैक्स छूट और कटौती का लाभ मिलता है, जैसे कि HRA, 80C, 80D, etc.
नया टैक्स रिजीम

कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है, यह आपकी आय, निवेश और टैक्स छूटों पर निर्भर करता है।

यहां कुछ बातें बताई गई हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए:

आपकी आय:

  • ₹5 लाख तक की आय: दोनों टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगता है।
  • ₹5 लाख से ₹7 लाख तक की आय: नए टैक्स रिजीम में 20% टैक्स लगता है, जबकि पुराने टैक्स रिजीम में 10% टैक्स लगता है।
  • ₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय: नए टैक्स रिजीम में 25% टैक्स लगता है, जबकि पुराने टैक्स रिजीम में 20% टैक्स लगता है।
  • ₹10 लाख से ₹15 लाख तक की आय: नए टैक्स रिजीम में 30% टैक्स लगता है, जबकि पुराने टैक्स रिजीम में 23% टैक्स लगता है।
  • ₹15 लाख से ₹20 लाख तक की आय: नए टैक्स रिजीम में 35% टैक्स लगता है, जबकि पुराने टैक्स रिजीम में 30% टैक्स लगता है।
  • ₹20 लाख से अधिक की आय: दोनों टैक्स रिजीम में 40% टैक्स लगता है।

यह भी ध्यान रखें कि आप हर साल नया टैक्स रिजीम टैक्स रिजीम बदल सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, आप आयकर विभाग की वेबसाइट या कर सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।

यहां कुछ टैक्स कैलकुलेटर दिए गए हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं:

नया टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. नया टैक्स रिजीम कौन सा टैक्स रिजीम मेरे लिए बेहतर है?

यह आपकी आय, निवेश और कटौतियों पर निर्भर करता है. नए टैक्स रिजीम में कम टैक्स दरें हैं लेकिन कुछ कटौतियां नहीं मिलतीं. वहीं पुराने टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स दरें हैं लेकिन ज्यादा कटौतियों का लाभ मिलता है.

2. मेरी आय ₹7 लाख है, मेरे लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है?

₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर नया टैक्स रिजीम में 25% टैक्स लगता है, जबकि पुराने टैक्स रिजीम में 20% टैक्स लगता है. इसलिए, इस स्थिति में पुराना टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकता है.

3. मैं पीपीएफ में निवेश करता हूं, कौन सा टैक्स रिजीम चुनूं?

नए टैक्स रिजीम में पीपीएफ पर मिलने वाले टैक्स लाभ नहीं मिलते हैं. पुराने टैक्स रिजीम में पीपीएफ पर निवेश पर कर लाभ मिलता है. इसलिए, अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

4. मैं अपना घर किराए पर रहता हूं और मेडिकल इंश्योरेंस कराता हूं, कौन सा टैक्स रिजीम चुनूं?

नए टैक्स रिजीम में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए मिलने वाली कटौती नहीं है. वहीं, पुराने टैक्स रिजीम में इन दोनों पर कटौती का लाभ मिलता है. इस स्थिति में, पुराना टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

5. मैं अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करूं?

आप आयकर विभाग या ClearTax या Tax2win जैसी वेबसाइट्स के टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स देना होगा.